UCC बिल उत्तराखंड विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सदन में पारित हो गया। विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले मंगलवार को उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में विधेयक पेश किया था, जो आजादी के बाद किसी भी राज्य में इस तरह का पहला कदम था। यह विधेयक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना एक समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानून स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।
राज्य विधानसभा द्वारा आज समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पारित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा देहरादून में पटाखे फोड़े गए। देहरादून में एक पार्टी कार्यक्रम में पार्टी नेताओं द्वारा धामी को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि ये खास दिन है… कानून बन गया है। यूसीसी पारित कर दिया गया है। जल्द ही इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही हम इसे कानून के रूप में राज्य में लागू कर देंगे। उन्होंने कहा कि यह कानून समानता, एकरूपता और समान अधिकार का है। इसे लेकर कई शंकाएं थीं लेकिन विधानसभा में दो दिन की चर्चा से सब कुछ स्पष्ट हो गया। यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह उन महिलाओं के लिए है जिन्हें सामाजिक मानदंडों के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है।