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चेक बाउंस मामले में आरोपी लखन वर्मा को एक साल की जेल और 9 लाख 41500 का जुरमाना चुकाने का आदेश

भोपाल में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। भोपाल कोर्ट की जज श्रीमती गुंजन शर्मा ने आरोपी को 1 साल की जेल और 9 लाख 41500 रुपए का भुगतान करने की सजा सुनाई है। एडवोकेट मुकेश दुबे ने बताया कि माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती गुंजन शर्मा ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बैंक के चेक बाउंस के मामले में आरोपी को एक साल की जेल और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
एडवोकेट मुकेश दुबे ने बताया कि सीहोर के उलझावन गांव का निवासी लखन सिंह वर्मा और भोपाल निवासी सुमन त्रिपाठी के बीच 2 एकड़ की जमीं को 5 लाख रुपए में वर्ष 2012 में बेचा था। जिसकी रजिस्ट्री के पश्चात नामांतरण के समय सुमन त्रिपाठी को पता चला की उक्त कृषि भूमि किसी अन्य के नाम पर दर्ज हो चुकी है इनके पश्चात सुमन त्रिपाठी ने लखन वर्मा को जानकारी दी और अपना पैसा वापस करने को कहा। कुछ समय बाद रुपए चुकाने के लिए आरोपी ने परिवादी को 5 लाख रुपए का चेक दिया। परिवादी सुमन त्रिपाठी ने बैंक में चेक लगाया तो बैंक खाते में पैसा नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद आरोपी को कानूनी नोटिस भिजवाया गया, लेकिन भुगतान नहीं करने पर परिवाद न्यायालय में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के दौरान मामले में दोनों पक्षों को सुना और आरोपी पर लगे सभी आरोपों को सही पाया। न्यायालय ने आरोपी को एन.आई. एक्ट की धारा-138 के तहत दोषी मानते हुए 1 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 9 लाख 41500 हजार रुपए का जुर्माना चुकाने की सजा सुनाई है। परिवादी की ओर से एडवोकेट मुकेश दुबे ने पैरवी की।

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