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मध्यप्रदेश

सरकार ने किया बड़ा ऐलान, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम

भोपाल ।  नए वित्तीय वर्ष यानी एक अप्रेल से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। मार्च इस वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना है। वित्त वर्ष के अंतिम महीने में आपको कई महत्वपूर्ण कार्य निपटाने होंगे। प्रॉपर्टी, घरों की रजिस्ट्री से लेकर स्वास्थ्य, बिजली, बैंक सहित लगभग सभी सेक्टरों में कुछ नए नियम जुडऩे वाले हैं….
शहर की 733 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे। सौ फीसदी से लेकर 80, 40, 30 और 20 फीसदी तक बढ़त की जा रही है। खजूरी कला सड़क पर प्लॉट का रेट 17 हजार 600 रुपए प्रति वर्गमीटर है। जहां एक हजार वर्गफीट के प्लॉट की रजिस्ट्री कराने पर 2 लाख 20 हजार रुपए चुकाने होते थे। यहां पर तीस फीसदी बढ़ोतरी की गई है।

दो गुना हो जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स
स्वयं के निवास पर मिलने वाली संपत्तिकर की छूट 31 मार्च तक ही है। एक अप्रेल से छूट खत्म होते ही आपको संपत्तिकर दोगुना हो जाएगा। यानी अभी जो स्वयं के निवास वाले भवन के लिए 4000 रुपए टैक्स जमा कर रहे हैं वह 8000 से अधिक हो जाएगा। इसके साथ ही पंद्रह फीसदी अधिभार अलग से लगेगा।

यूपीआई के जरिए भुगतान में चार्ज नहीं
डिजिटल लेनदेन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले यूपीआई के जरिये किए जाने वाले भुगतान की दर नए वित्तीय वर्ष से बढऩे वाली है, इस पर स्पष्टीकरण सामने आया है। दरअसल, कई रिपोट्र्स में दावा किया जा रहा है कि एक अप्रेल से दो हजार रुपए से ज्यादा के यूपीआई भुगतान पर 1.1 फीसदी शुल्क देना होगा।

सड़कों से पुराने वाहन हटेंगे
सड़कों से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को हटा दिया जाएगा। इससे पीडब्ल्यूडी, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई विभाग सतपुड़ा, विंध्याचल, वल्लभ भवन पर्यावास, नगर निगम बीसीएलएल जैसी संस्थाओं के वाहन प्रभावित होंगे। नागरिक सुरक्षा के लिए बनाए गए संगठनों के वाहनों को इस आदेश से छूट दी गई है।

एम्स में मरीजों व परिजनों को क्यूआर कोड से मिलेगी जानकारी
क्यूआर कोड के जरिए मरीजों व परिजनों को बीमारियों के लक्षण, प्रभाव व बचाव की जानकारी देने का काम एम्स भोपाल ने शुरू किया है। जिसे एक अप्रेल से सभी विभागों में शुरू किया जा सकता है। हाल ही में संस्थान में इसकी शुरूआत पीडियाट्रिक विभाग से की गई।

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